
*धनबाद : राष्ट्रध्वज राष्ट्र की अस्मिता है ! 15 अगस्त को राष्ट्रप्रेमी एवं देशभक्त नागरिकों द्वारा बड़े स्वाभिमान के साथ राष्ट्रध्वज देशभर में लहराये जाते हैं । परन्तु उसी दिन कागज/प्लास्टिक के छोटे छोटे राष्ट्रध्वज सडकों और नालों में फटी हुई अवस्था में पड़े मिलते हैं, यह राष्ट्रीय अस्मिता के दृष्टि से खेदजनक है । इस संदर्भ न्यायालय के निर्णय तथा कानून होते हुए भी, उसका सरकार द्वारा योग्य पद्धति से पालन नहीं किया जाता । इस संदर्भ में हिंदू जनजागृति समिति की ओर से जिला उपायुक्त, धनबाद तथा थाना प्रभारी धनबाद को ज्ञापन दिया गया । इस अवसर पर समिति के डॉ बृजेश सिन्हा तथा श्री शशि भूषण गुप्ता उपस्थित थे । राष्ट्रध्वज का यह अनादर रोकने के लिए हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (103/2011) प्रविष्ट की गई थी । इस संबंध में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज द्वारा होनेवाला अपमान रोकने का आदेश सरकार को दिया था । उसके अनुसार केंद्रीय और राज्य गृह विभाग तथा शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित परिपत्रक भी निकाला था । इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी ‘प्लास्टिक बंदी’ का निर्णय लिया है । उसके अनुसार भी ‘प्लास्टिक के राष्ट्रध्वजों का विक्रय करना’ कानूनन अपराध है । यह ‘प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950’ तथा ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971’ का उल्लंघन है । इस का उपयोग करके सरकार को राष्ट्रध्वज का होनेवाला अपमान रोकने हेतु सक्त कदम उठाने चाहिए, ऐसी मांग समिति की ओर से की है । इसमें प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज द्वारा होनेवाला अपमान रोकने के लिए विविध माध्यमों से जनजागृति करना अभिप्रेत है (उदा. पत्रक, फलक तथा विज्ञापनों द्वारा उद्बोधन)। हिंदू जनजागृति समिति गत 22 वर्षों से राष्ट्रध्वज के अपमान के विरुद्ध राष्ट्रकर्तव्य के रूप में उद्बोधन कर रही है । समिति द्वारा विद्यालय-महविद्यालयों में व्याख्यान करना, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता आयोजित करना, हस्तपत्रक वितरित करना, भित्तीपत्रक-फ्लेक्स लगाना, स्थानीय केबल वाहिनियों पर ध्वनिचक्रिकाएं (सीडी) दिखाना, सडकों पर पड़े राष्ट्रध्वज एकत्रित करना, ‘सोशल मिडिया’ द्वारा अभियान कार्यान्वित करना आदि उपक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं ।विनीतश्री शंभू गवारेपूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत राज्य समन्वयक हिन्दू जनजागृति समिति *सम्पर्क*: 9011088535