दिनांक 23.12.2025, दिन मंगलवार को व्यक्ति विशेष के द्वारा “संपूर्ण देवघर बंद” के आह्वान को देवघर जिला प्रशासन ने गैर कानूनी बताया है। इस बाबत जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार द्वारा जानकारी दी गई है कि विभिन्न स्रोतों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आशुतोष कुमार के द्वारा किए गए पत्राचार के माध्यम से प्राप्त सूचना से बंद की जानकारी प्राप्त हुई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अनेक आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक बंदी बुलाना या आहवान करना असंवैधानिक है तथा आमजनों का मौलिक अधिकार यथा व्यापार का अधिकार/ आवागमन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है यथा आमजनों को असुविधा पहुँचाने या किसी भी नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को खतरे में डालने या किसी भी प्रकार से जानमाल के नुकसान का खतरा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 यथा नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार के अन्तर्गत निहित है। ऐसे में आमजनों / सर्वजनों के हित में यह अपील किया जाता है कि ऐसे भ्रामक सूचना/अपील पर ध्यान न दें। देवघर अनुमंडल अन्तर्गत व्यापार, यातायात, स्कूल आदि अन्य दिनों की तरह संचालित रहेंगे।