जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार के आदेश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की टीम ने देर रात से ही शहर के मुख्य चौक-चौराहों, सरकारी कार्यालयों और बिजली के खंभों पर लगे राजनीतिक दलों और सरकारी योजनाओं से जुड़े विज्ञापन बोर्ड और झंडे उतरवाने का कार्य शुरू कर दिया।जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार ने सोमवार शाम प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट कहा था कि आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की अधिसूचना के साथ ही जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी हो गई है।उन्होंने निर्देश दिया कि—24 घंटे के भीतर सरकारी भवनों से,48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थलों से,और 72 घंटे के भीतर निजी स्थानों से सभी राजनीतिक बैनर, पोस्टर, झंडे और होर्डिंग्स हटा लिए जाएं।उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति या संस्था इन निर्देशों का उल्लंघन करेगी, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी