भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद CJI सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी होने वाले बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य मौखिक मेंशनिंग, अर्जेंट लिस्टिंग(urgent listing) और मामले की सुनवाई टालने की प्रक्रिया में सुधार करना शामिल है, ताकि फाइलिंग को सुव्यवस्थित किया जा सके, अनावश्यक अर्जेंट मेंशनिंग कम हो, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व तात्कालिक अंतरिम राहत से जुड़े मामलों की तेजी सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।इस संबंध में चार सर्कुलर जारी किए गए हैं। व्यक्तिगत लिबर्टी व डेमोलेशन जैसे मामले में केस तुरंत लिस्ट होगा। वहीं बिना ठोस वजह तारीख या स्थगन नहीं होगा। अब तारीख पर तारीख नहीं चलेगी।लिस्टिंग और मेंशनिंग सर्कुलरलिस्टिंग और मेंशनिंग से जुड़े सर्कुलर बताते हैं कि मामलों की लिस्टिंग के लिए वादकारियों को अब मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने मौखिक मेंशनिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन मामलों में अर्जेंसी होगी उन्हें दो कार्यदिवस के भीतर लिस्ट कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस के सामने अब मौखिक मेंशनिंग नहीं होगी और सीनियर वकील अब मेंशन नहीं करेंगे।अदालत ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मौखिक मेंशनिंग पर रोक लगा दी है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें विशेष रूप से अनुमति दी गई हो। अब कोई भी वरिष्ठ वकील किसी भी पीठ के समक्ष मामलों की मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे। इसके स्थान पर, युवा जूनियर वकीलों को मौखिक मेंशनिंग के लिए प्रोत्साहित किया गया है।जहां व्यक्तिगत लिबर्टी व डेमोलेशन जैसे मामले में केस तुरंत लिस्ट होगासुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया गया है कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तात्कालिक अंतरिम राहत से जुड़े सभी नए मामलों को दो कार्यदिवस के भीतर खुद ब खुद लिस्ट किया जाएगा। इनमें नियमित जमानत व अग्रिम जमानत, जमानत रद्द करने के मामले, मृत्युदंड से जुड़े मामले, हेबियस कॉर्पस याचिकाएं (बंदी प्रत्यक्षीकरण), बेदखली या कब्जे से संबंधित मामले, डेमोलेशन से संबंधित मामले और कोई ऐसा मामला जिसमें तत्कालीक तौर पर अंतरिम आदेश की जरूरत हो।ऐसे मामलों को तमाम खामियों व त्रुटियां दूर होने और वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट कर दिया जाएगा और इन मामलों में अब मौखिक मेंशनिंग की जरूरत नहीं होगी। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सत्यापित किए गए अन्य नए मामलों को अगले सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। जबकि शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को सत्यापित किए गए मामलों को अगले शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।जिन मामलों में अर्जेंट मेंशनिंग होगी उसमें बताना होगा कि क्यों प्रतीक्षा नहीं किया जा सकताजिन मामलों में तात्कालिक अंतरिम आदेशों की वजह से सुनवाई को निर्धारित तिथि से पहले लाने की आवश्यकता होती है, उनमें पक्षकारों को निर्धारित Mentioning Proforma और तत्कालीन आवश्यकता का पत्र, पिछले कार्यदिवस में दोपहर 3 बजे तक (शनिवार को 11:30 बजे तक) मेंशनिंग ऑफिसर को देना होगा। अपवाद के तौर पर केवल अग्रिम जमानत, मृत्युदंड, हेबियस कॉर्पस और अत्यावश्यक बेदखली/ध्वस्तीकरण के मामले ही मान्य होंगे।जिन अर्जेंट मामलों में निर्धारित सूचीबद्धता तारीख का इंतज़ार नहीं किया जा सकता (जैसे अग्रिम जमानत, मृत्युदंड, हेबियस कॉर्पस, बेदखली/कब्जा और डेमोलेशन), उनके लिए फॉर्म और आवश्यकता दस्तावेज सुबह 10:30 बजे से पहले जमा करना आवश्यक है। मेंशनिंग ऑफिसर इन प्रपत्रों और पत्रों को रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल लिस्टिंग) को मुख्य न्यायाधीश के आदेश हेतु भेजेंगे। पत्र में विशेष रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि मामला निर्धारित तिथि तक प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकता।साधारण मामलों में मेंशनिंग नहींअदालत ने दोहराया है कि नियमित सुनवाई वाले मामलों की मेंशनिंग बिल्कुल नहीं की जा सकती। केवल अर्जेंट जरूरी वाले राहत या शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन किए जा सकते हैं, और उन्हें मेंशनिंग ऑफिसर के माध्यम से प्रक्रिया में लाया जाएगा।