इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिजनौर की जिलाधिकारी (DM) जसजीत कौर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। जस्टिस मनीष कुमार ने यह वारंट जारी करते हुए बिजनौर के CJM को आदेश दिया कि वे DM जसजीत कौर को 5 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट में पेश करें। अदालत ने इसे न्यायिक आदेशों की अवमानना का गंभीर मामला बताया है।जाति प्रमाणपत्र निरस्तीकरण पर शुरू हुआ विवादयह मामला धामपुर, बिजनौर निवासी और धनगर समाज महासंघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह की याचिका से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि DM जसजीत कौर ने विक्रम सिंह का जाति प्रमाणपत्र उनके रिटायरमेंट से सिर्फ आठ दिन पहले निरस्त कर दिया। इस आदेश को विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी, जिसके बाद मामला तेज हो गया।