झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय की SOP के तहत DGP कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी, हथियार या सरकारी संसाधनों का उपयोग आत्मप्रचार, रील, डांस या मनोरंजन से जुड़े वीडियो बनाने में नहीं करेगा। यह नियम निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लागू होगा।आदेश के उल्लंघन पर निलंबन और पदावनति जैसी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। केवल विभागीय अनुमति से जारी आधिकारिक कंटेंट ही पोस्ट किए जा सकेंगे। इससे पहले दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी ऐसे नियम लागू हो चुके हैं।