बांग्लादेश : ढाका की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामलों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 21 साल की सजा सुनाई है। तीन प्लॉट घोटाला मामलों में उन्हें कुल 21 साल कैद की सजा दी गई है, जिसमें प्रत्येक मामले में 7-7 साल की सजा शामिल है। इसी मामले में उनके बेटे सजीब वाज़ेद और बेटी साइमा वाज़ेद को भी 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।यह फैसला ढाका के स्पेशल जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने दिया है। इसके पहले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में फांसी की सजा भी सुना चुकी है।बांग्लादेश के एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) ने जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ पुरबाचल इलाके में कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से सरकारी प्लॉट बांटने के आरोप में छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। बाकी तीन मामलों का फैसला 1 दिसंबर को सुनाया जाएगा।यह सजा राजनीतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है।