बोकारो: शनिवार को सेक्टर 12 पुलिस स्टेशन इलाके में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। यह अभियान सिविल सर्जन अभय भूषण प्रसाद की देखरेख में स्थानीय पुलिस के सहयोग से चलाया गया।#अभियान के तहत, जिला टीम ने सोनाटांड हाई स्कूल, सतनपुर प्लस टू स्कूल और रणविजय कॉलेज के पास स्थित 43 दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, 10 दुकानदार प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए। उल्लंघन करने वालों पर 3,050 रुपये का जुर्माना लगाया गया।#जिला सलाहकार मोहम्मद असलम ने कहा कि संशोधित COTPA अधिनियम, 2021 की धारा 6B, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाती है। उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।#अधिकारियों ने दुकानदारों को शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने के खिलाफ चेतावनी दी, और कहा कि नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री के मुद्दे पर आगामी अपराध बैठकों में भी समीक्षा की जाएगी। अभियान के दौरान जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सदस्य और सेक्टर 12 पुलिस स्टेशन के कर्मी मौजूद थे।