बच्चों में कफ सिरप के सेवन से स्वास्थ्य प्रभावित होने की खबरों के बाद रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने सिविल सर्जन रांची को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी भी मेडिकल स्टोर में कफ सिरप की बिक्री नहीं की जाएगी। सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल उन्हीं आयु वर्ग के बच्चों को कफ सिरप दें जिनमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव होने की संभावना न हो।यदि कोई मेडिकल स्टोर या चिकित्सक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, कफ सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों के सैंपल सिविल सर्जन के माध्यम से जांच किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से विशेष अपील की है कि वे बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी कफ सिरप न दें, ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके।जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन ने आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर ★अबुआ साथी–9430328080 जारी किया है, जहां कोई भी नागरिक समस्याओं या संदिग्ध कफ सिरप की जानकारी साझा कर सकता है। जिला प्रशासन का यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। प्रशासन लगातार मेडिकल स्टोर और चिकित्सकों की निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।