धनबाद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीरेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश पर लॉ कॉलेज धनबाद मे जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में कानून के विद्यार्थियों को जमानत तथा रिमांड से संबंधित प्रावधानों के विषय में जानकारी दी गई . इस संबंध में जानकारी देते हुए प्राधिकार के सचिव शाह अवर न्याधीश मयंक तुषार टोपनों ने बताया कि लॉ कॉलेज धनबाद मे एकदिवसीय कार्यशाला सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें प्रभारी प्राचार्य डॉ. कमल किशोर , असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ.विक्टोरिया मुर्मू , डॉ भोपल कुमार महतो , जितेंद्र कुमार राय सहायक एलएडीसीएस कन्हैया लाल ठाकुर, स्वाति , अधिकार मित्र श्याम कुमार झा द्वारा लॉ कॉलेज की शिक्षिका एवं छात्राओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, की विस्तृत जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि कोई घटना संज्ञान में आती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से निशुल्क विधिक सहायता के तहत कानूनी सहायता ले सकते है ।