
धनबाद : जाति छानबीन समिति द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के मामले में राजगंज थाने की थानेदार अलीशा कुमारी को झटका लग सकता था, लेकिन रांची हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जाति प्रमाणपत्र रद्द होने के आधार पर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार रे की शिकायत पर जाति छानबीन समिति ने 11 जुलाई 2025 को अलीशा कुमारी का जाति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था। आरोप है कि अलीशा ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर जाति प्रमाणपत्र बनाया है।इस मामले में अलीशा कुमारी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए आदेश के विरुद्ध चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका संख्या 4253/2025 पर सुनवाई करते हुए फिलहाल किसी भी कार्रवाई को रोक दिया है।मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को निर्धारित है। इस आदेश से अलीशा कुमारी को न्यायिक संरक्षण मिला है और विवादित कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है।