
धनबाद। झरिया के विक्ट्री कुम्हारगढ़ा पोखरिया निवासी बुधन मंडल की हत्या मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद पीएन सिंह के रिश्तेदार अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बुधवार को हाईकोर्ट में ढोलक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। गुरुवार को जमानत याचिका का आदेश धनबाद पहुंचने पर 10 महीने बाद ढोलक सिंह जेल से बाहर आएगा। 21 सितंबर 2024 की रात कुम्हारगढ़ा पोखरिया के पास बुधन को गोली मारी गई थी। अगले दिन नावाडीह के एक अस्पताल से इलाज के लिए दुर्गापुर ले जाने के दौरान बुधन की मौत हो गई थीउसी दिन पुलिस ने ढोलक सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बुधन ने धनबाद से दुर्गापुर रेफर होने से पूर्व सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र प्रसाद राउत के समक्ष बयान देते हुए ढोलक पर गोली मारने का आरोप लगाया था। झरिया थाना में पुलिस ने गुड्डू सिंह, उसके भाई अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह, बजरंगी पांडेय व पप्पू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जेल से बाहर निकलने पर आज सैकड़ों समर्थक माला पहना कर स्वागत किया ढोलक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीति के कारण मुझे फसाया गया था कोट पर भरोसा है